लखनऊ, 10 जुलाई 2026। उत्तर प्रदेश शासन के पंचायती राज अनुभाग-2 ने जिला पंचायतों के कार्यकाल की समाप्ति के मद्देनज़र महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। शासन द्वारा जारी कार्यालय ज्ञाप के अनुसार वर्ष 2021 में गठित जिला पंचायतों का कार्यकाल 11 जुलाई 2026 को समाप्त हो रहा है।
शासन ने उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की प्रासंगिक धाराओं का उल्लेख करते हुए स्पष्ट किया है कि नवगठित जिला पंचायतों की प्रथम बैठक होने तक अथवा अधिकतम छह माह की अवधि (जो भी पहले हो), वर्तमान निर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्षों को प्रशासक के रूप में नियुक्त किया जाएगा।
जारी आदेश के अनुसार संबंधित जिलाधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट को प्रशासक नियुक्त करने के लिए अधिकृत किया गया है। प्रशासक केवल सामान्य एवं नियमित प्रशासनिक कार्यों का ही संचालन करेंगे तथा कोई भी नीतिगत निर्णय नहीं लेंगे। यदि किसी विषय पर नीतिगत निर्णय आवश्यक होगा, तो उसका प्रस्ताव जिलाधिकारी के माध्यम से शासन को भेजा जाएगा।
यह व्यवस्था 12 जुलाई 2026 से प्रभावी होगी और तब तक लागू रहेगी जब तक नव निर्वाचित जिला पंचायतों का गठन होकर उनकी प्रथम बैठक आयोजित नहीं हो जाती अथवा अधिकतम छह माह की अवधि पूर्ण नहीं हो जाती।
यह आदेश जिला पंचायतों में प्रशासनिक निरंतरता बनाए रखने तथा विधिक प्रावधानों के अनुरूप कार्य संचालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जारी किया गया है।

