कानपुर। ग्रामीण सत्ता पंचायतीराज संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष विवेक चन्द्र अवस्थी ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के संबंध में फैल रही भ्रामक एवं भ्रमित करने वाली सूचनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि माननीय न्यायालय द्वारा अभी पंचायत चुनाव अथवा ग्राम प्रधानों के कार्यकाल समाप्ति को लेकर कोई अंतिम निर्णय नहीं दिया गया है।
उन्होंने कहा कि न्यायालय ने राज्य सरकार को ओबीसी आरक्षण, पंचायत चुनाव कार्यक्रम तथा अन्य आवश्यक बिंदुओं पर विस्तृत हलफनामा प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं तथा मामले की अगली सुनवाई 13 जुलाई 2026 को निर्धारित की गई है।
श्री अवस्थी ने कहा कि वर्तमान समय में विभिन्न माध्यमों से भ्रामक सूचनाएं प्रसारित की जा रही हैं, जिससे ग्राम प्रधानों एवं पंचायत प्रतिनिधियों के बीच अनावश्यक भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो रही है। ऐसे में सभी ग्राम प्रधानों, क्षेत्र पंचायत सदस्यों, जिला पंचायत प्रतिनिधियों एवं पंचायत पदाधिकारियों को धैर्य एवं संयम बनाए रखना चाहिए।
उन्होंने कहा कि पंचायतों की संवैधानिक व्यवस्था, लोकतांत्रिक मूल्यों एवं जनहित की रक्षा सर्वोपरि है। शासन एवं राज्य निर्वाचन आयोग आवश्यक औपचारिकताओं को पूर्ण कर समयानुसार उचित निर्णय लेंगे।
ग्रामीण सत्ता पंचायतीराज संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष विवेक चन्द्र अवस्थी ने सभी पंचायत प्रतिनिधियों से अपील की कि वे अफवाहों एवं भ्रामक प्रचार से दूर रहें तथा सरकार एवं न्यायालय के अंतिम निर्णय की प्रतीक्षा करें।
