लखनऊ, ग्रामीण सत्ता पंचायतीराज संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष विवेक चन्द्र अवस्थी एवं राष्ट्रीय महासचिव राजमणि पाण्डेय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा पंचायत चुनाव संबंधी पारित आदेश को लेकर फैल रही भ्रामक सूचनाओं पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि न्यायालय ने अभी पंचायत चुनाव कराने अथवा वर्तमान ग्राम प्रधानों के कार्यकाल को समाप्त करने संबंधी कोई अंतिम निर्णय नहीं दिया है।
दोनों पदाधिकारियों ने संयुक्त बयान में कहा कि माननीय न्यायालय ने राज्य सरकार से ओबीसी आरक्षण, चुनाव कार्यक्रम तथा अन्य आवश्यक बिंदुओं पर विस्तृत हलफनामा प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 13 जुलाई 2026 को निर्धारित की गई है।
उन्होंने सभी ग्राम प्रधानों, क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत प्रतिनिधियों से अपील करते हुए कहा कि वे किसी भी प्रकार की अफवाह या भ्रामक सूचनाओं पर ध्यान न दें तथा शासन और न्यायालय के अंतिम निर्णय की प्रतीक्षा करें।
राष्ट्रीय अध्यक्ष विवेक चन्द्र अवस्थी ने कहा कि पंचायतों की संवैधानिक व्यवस्था, लोकतांत्रिक प्रक्रिया एवं जनहित सर्वोपरि हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि राज्य सरकार एवं राज्य निर्वाचन आयोग आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण कर समयानुसार उचित निर्णय लेंगे।
राष्ट्रीय महासचिव राजमणि पाण्डेय ने भी सभी जनप्रतिनिधियों से संयम बनाए रखने तथा अपुष्ट सूचनाओं पर विश्वास न करने की अपील की। उन्होंने कहा कि अंतिम निर्णय आने तक अफवाहों से बचना ही सभी के हित में है
